नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/रामपुर/यूपी/नई दिल्ली/मनोजीत सिंह/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई है। शनिवार को एडीएम जेपी गुप्ता की कोर्ट से आजम खान को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के नाम वापस दर्ज करने का आदेश दिया है। यहां बता दें कि यह जमीन अभी तक आजम खान की जौहर ट्रस्ट के नाम पर थी जिस पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का काम चल रहा था।
एडीएम प्रशासन रामपुर द्वारा पारित फैसला मोहम्मद आजम खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा ह।. यह फैसला ऐसे समय आया है जब आजम खान अपने विधायक पुत्र अब्दुल्लाह आजम खान के साथ पिछले 11 माह से सीतापुर जेल में बंद हैं और उन पर सत्ता परिवर्तन के बाद सौ से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर में जमानत भी मिल गई है लेकिन अभी जेल से रिहाई आसान नहीं है। ऐसे में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि को सरकारी घोषित करने और उस पर कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई उनके लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है।
शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि ताजातरीन कार्रवाई के तहत एडीएम प्रशासन रामपुर के राजस्व न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुए यह माना है कि मोहम्मद आजम खान, अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा शासन द्वारा साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति जिन शर्तों के अधीन दी गई थी। उनका पालन नहीं किया गया। इसलिए शर्तों का उल्लंघन मानते हुए मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम दर्ज भूमि में साढ़े 12 एकड़ भूमि छोड़कर शेष 70 हेक्टेयर भूमि जो कि लगभग 14 सौ बीघा होती है राज्य सरकार के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने और उस पर कब्जा प्राप्त करने के आदेश पारित किए हैं। उप जिलाधिकारी सदर को यह भी आदेशित किया है कि वह नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें और अभिलेखों में अंकन की कार्यवाही करें।
-एसडीएम कोर्ट ने दिये आदेश
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