
मानसी शर्मा /- कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए रेप-हत्या मामले में करीब एक महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए धरने पर बैठे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से काम पर लौटने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट में सीबीआई के द्वारा अभी तक किए गए जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी गई है। अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में बंगाल सरकार ने भी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। मामले की सुनवाई करते हुए CJIने पूछा कि प्रिंसिपल का घर अस्पताल से कितनी दूरी पर है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि कॉलेज से प्रिंसिपल का घर 15-20 मिनट के दूरी पर है। इसके अलावा FIR, पोस्टमार्टम से संबंधित समेत कई अन्य कोर्ट ने पूछा है।
डॉक्टरों को कोर्ट ने दिया निर्देश
CJI ने सुनवाई के दौरान आरजी कर मेजडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को वापस काम पर लौटने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर आने वाले सभी डॉक्टरों को दी जाने वाली सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। साथ ही डॉक्टरों ने कहा कि अगर डॉक्टर हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो उनपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाई जाएं, जिसमें अलग-अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था शामिल है। डॉक्टरों को सबसे पहले काम पर लौटना चाहिए और उन्हें काम पर वापस आकर अपना काम पूरा करना चाहिए।
सीजेआई ने कहा कि हमने दो दिन का वक्त दिया है, युवा डॉक्टरों को अब अपने काम पर लौटना चाहिए. हम जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। आप पहले काम पर लौटें, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आपको अब काम पर लौटना होगा, अगर आप काम पर नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराएं।चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि सीनियर लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे, डॉक्टरों का समाज के प्रति कर्तव्य बनता है।
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