अफजाल अंसारी को SC से मिली बड़ी राहत, इस मामले में 4 साल की सजा पर सगी रोक

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

November 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
November 21, 2024

हर ख़बर पर हमारी पकड़

अफजाल अंसारी को SC से मिली बड़ी राहत, इस मामले में 4 साल की सजा पर सगी रोक

मानसी शर्मा / – सुप्रीम कोर्ट ने BSPसांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में दी गई 4 साल की सजा से राहत दे दी है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे अयोग्य घोषित बसपा सांसद की बहाली का रास्ता खुल गया है। हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह वोट नहीं दे पाएंगे और सांसद के तौर पर भत्ता नहीं ले पाएंगे। लेकिन उन्हें सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 1 मई को उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई।

अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और दो बार सांसद रहे हैं। नियमों के मुताबिक, अगर किसी जन प्रतिनिधि को दो या उससे अधिक साल की सजा होती है तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता खो देता है। इतना ही नहीं उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बहुमत से फैसला दिया कि अफजल अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। इसके साथ ही तीन जजों की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वह सजा के खिलाफ दायर अफजाल अंसारी की अपील पर 30 जून तक फैसला करे।

इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने अफजल अंसारी की सजा पर रोक लगाने का फैसला किया, जबकि जस्टिस दीपांकर दत्ता इसके खिलाफ थे। इस तरह 2-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अफजाल अंसारी को राहत दे दी। न्यायाधीशों ने कहा कि किसी भी संसदीय क्षेत्र में जन प्रतिनिधि रखना या उसे निर्वाचित कराना वहां के लोगों का अधिकार है। इस तरह शीर्ष अदालत ने अफजाल अंसारी को सदस्य पद पर बहाल कर दिया। हालाँकि, कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि वह एक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकते। इसके अलावा वेतन और भत्ते भी नहीं ले सकते। वह संसद की कार्यवाही का हिस्सा जरूर बन सकते हैं।

सदस्यता बहाल होने के साथ ही अफजाल अंसारी के लिए 2024 का आम चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। अफ़ज़ाल अंसारी ग़ाज़ीपुर जिले के रहने वाले हैं और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई हैं। गाजीपुर की विशेष MP-MLAकोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल अंसारी को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल कैद और उनके भाई गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दोनों के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox