देहरादून/अनीशा चौहान/- उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद पंचायती राज विभाग अब हरकत में आ गया है। कोर्ट के आदेश के बाद विभाग की ओर से अब इस मुद्दे पर सफाई दी जा रही है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने कहा कि आरक्षण से संबंधित गजट नोटिफिकेशन किसी कारणवश न्यायालय में समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके चलते न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
गजट नोटिफिकेशन पर हुई देर:
सचिव चंद्रेश यादव ने स्पष्ट किया कि गजट की अनुपस्थिति ही कोर्ट की आपत्ति का कारण बनी। इस संबंध में अब रुड़की प्रेस को सूचित कर दिया गया है कि गजट नोटिफिकेशन की प्रति शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि संभवतः कल तक यह प्रति न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाएगी।
चुनाव प्रक्रिया पर संकट टलने की उम्मीद:
सचिव ने उम्मीद जताई कि गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत होने के बाद कोर्ट की आपत्तियां दूर हो सकेगी और राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का रास्ता फिर से साफ हो जाएगा। विभाग की इस त्वरित प्रतिक्रिया से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अब इस विषय पर गंभीर है और जल्द से जल्द कानूनी अड़चनों को दूर करना चाहती है।


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