
चमोली/अनीशा चौहान/- उत्तराखंड सरकार द्वारा 27 जनवरी 2025 से लागू की गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। शासन ने 26 जुलाई 2025 तक पंजीकरण शुल्क को निःशुल्क कर दिया है। यह छूट उन विवाहों के लिए है जो 27 जनवरी 2025 से पहले संपन्न हुए हैं।
पूर्व में यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण के लिए 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था, लेकिन आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब यह शुल्क अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। चमोली जिले में अब तक 13,724 दंपतियों ने यूसीसी के तहत अपने विवाह का पंजीकरण कराया है। वहीं 219 आवेदन प्रक्रियाधीन है और 647 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किए जा चुके हैं।
विवाह विच्छेद (तलाक) से संबंधित मामलों में जिले में 22 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 19 का पंजीकरण पूर्ण हो गया है और 3 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में पंजीकरण करवाने वाले दंपतियों की ओर से किए गए 2527 आवेदनों में से 2407 आवेदन पंजीकृत, 47 प्रक्रियाधीन, और 65 निरस्त किए गए हैं।
जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि यूसीसी के अंतर्गत विवाह व अन्य पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे सरकार द्वारा दी गई इस विशेष छूट का लाभ उठाएं और 26 जुलाई 2025 से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाएं।
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