बॉलीवुड/नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। चेक बाउं होने के मामले में 29 मई को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि 29 जून तक एक्टर को 14 करोड़ रुपये जमा करवाने है। ऐसे में अगर एक्टर इस आदेश का पालन नहीं करते है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही इस मामले पर फिलहाल एक्टर ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है।
बता दें कि मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर उद्योगपति माधौ गोपाल अग्रवाल ने बताया कि राजपाल यादव ने 2010 में फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए उनसे पांच करोड़ रुपये बजाय पर लिए थे। ब्याज समेत जब रकम 10 करोड़ पहुंच गई तो उन्होंने वापस करने के लिए कहा गया था। कई बार कहने पर आखिरकार राजपाल ने पांच करोड़ रुपये का चेक दिया था। लेकिन ये चेक बैंक ले जाया गया तो बाउंस हो गया। तब कंपनी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
अदालत ने राजपाल यादव को कही ये बात
गौरतलब है कि एक्टर को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि, इस मामले को लेकर कड़कड़डूमा अदालत में 29 मई को सुनवाई हुई थी। अदालत ने राजपाल यादव को 30 दिन के अंदर लगभग 14 करोड़ की रकम उन्हें देने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक, अदालत ने रकम न देने की स्थिति में राजपाल को तीन महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। एक्टर रकम को सीधे दे सकते हैं या फिर कोर्ट में डिमांड ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं। वहीं इस मामले में राजपाल यादव से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि वह अभी इस मामले में बात नहीं करेंगे। समय आने पर जवाब दिया जाएगा।
कोर्ट ने दिया था ये फैसला
2018 में कोर्ट के फैसले के बाद राजपाल यादव को तीन महीने जेल में रहना पड़ा था। 29 मई को कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक्टर को 1 महीने के अंदर पूरे पैसे लौटाने होंगे। ऐसे में 2010 से अब तक यह रकम 14 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
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