
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- दिल्ली में घटती संक्रमण दर के बीच दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 17 मई की सुबह 5.00 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। पिछले तीन सप्ताह की तुलना में इस बार का लॉकडाउन ज्यादा सख्त होगा और दिल्ली में मैट्रो के पहिऐं भी पूरी तरह से रोक दिये गये हैं।
आपको बता दें कि सार्वजनिक आयोजन स्थलों पर शादियों की भी इजाजत नहीं होगी। सिर्फ बीस लोगों के साथ घर पर ही शादियां करना संभव होगा। इस बीच आवश्यक वस्तुओं से जुड़े लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माना कि बीते तीन सप्ताह के लॉकडाउन से दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चेन टूटनी शुरू हो गई है। ऐसे में आम लोगों की सहमति से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस बार की कोरोना की लहर खतरनाक है। इसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग गंभीर हो रहे हैं। इसी माहौल में सरकार ने बीते 20 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया था। 26 अप्रैल तक कोरोना का संक्रमण दर करीब 35 फीसदी पहुंच गई थी। यह बहुत तेजी से फैल रहा था। हर तीसरा आदमी संक्रमित मिलने लग गया था। इस दौरान लॉकडाउन भी लगा था। इस वजह से 26 अप्रैल के बाद एक तरफ से कोरोना की चेन थोड़ी सी टूटनी शुरू हुई थी। 26 अप्रैल के बाद से धीरे-धीरे कोरोना के केस कम होने लगे। पिछले एक-दो दिन के अंदर कोरोना संक्रमण दर 35 फीसद से घटकर 23 फीसद हो गई है और अब 10 मई के आते-आते कोरोना के संक्रमण की दर घटकर 19.10 फीसदी पर आ गई। पिछले 24 घंटे में 12651 लोग दिल्ली में कोरोना के नये केस आये। जबकि 13306 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन सरकार ने अब कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एक बार फिर 17 मई तक पूर्ण लाॅकडाउन लगा दिया है।
इस बार के लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। सार्वजनिक स्थलों, बरात घरों, बैंक्वेट हॉल व होटल में शादियों की मनाही है। सिर्फ अपने घर पर या कोर्ट में ही शादियां हो सकती हैं। इसमें बीस लोगों के हिस्सा लेने की इजाजत होगी। आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, मंडी व आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की जिला अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, एमसीडी कमिश्नर समेत संबंधित अथॉरिटी पर जिम्मेदारी होगी। इसमें खासतौर से मॉस्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग लागू करवाना होगा। दिल्ली पुलिस सड़क पर निकलने वाले लोगों के बीच कोविड प्रोटोकॉल लागू करेगी। कानून का उल्लंघन करने वालों का आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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