झारखंड/अनिशा चौहान/ – झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, जमीन घोटाले के आरोप में 5 महीने से जेल में बंद सोरेन को जमानत मिल गई है। अब पांच महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। 13 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
27 मई को सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उनको ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। झारखंड के पूर्व सीएम पर 8.42 एकड़ के जमीन घोटाले का आरोप है।
क्या था मामला
आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले की जांच ED कर रही है। यह जांच ED दक्षिणी छोटानागपुर के तत्कालीन कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर कर रही है। यह मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है। आरोप है कि फर्जी नाम-पते के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन बेची गयी। इस मामले में रांची नगर निगम में एफआईआर दर्ज करायी गयी थी।
वकील ने ईडी के आरोपों को बताया मनगढ़ंत
उसी एफआईआर के आधार पर ED ने जांच शुरू की। इस घोटाले में हेमंत सोरेन का परिवार शामिल बताया जा रहा है। इस मामले में ED अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं जो राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के पद पर कार्यरत थे।हाईकोर्ट में सोरेन के वकील ने ईडी के आरोपों को मनगढ़ंत बताया है और कहा कि जमीन से हेमंत का कोई लेना-देना नहीं है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में ईडी ने सीएम कार्यालय से जुड़े लोगों के व्हाट्सएप चैट और राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद के बयान जमा कराए थे।


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