नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- पहला काम : म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपके लिए 31 दिसंबर की तारीख बेहद अहम है। दरअसल, इस लास्ट डेट से पहले आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को फ्रीज भी किया जा सकता है। डीमैट एकाउंट होल्डरस के लिए भी ये काम करना जरूरी है।
दूसरा काम : अपडेटेड आईटीआर
इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन जिन लोगों ने तय तारीख तक ये काम नहीं किया है, उनके पास इसे करने के लिए 31 दिसंबर तक का मौका है। इस डेडलाइन तक लेट फीस के साथ अपडेटेड आईटीआर दाखिल किया जा सकता है। जुर्माने की बात करें तो ये इनकम के हिसाब से अलग-अलग होता है। अगर टैक्सपेयर्स की आय 5,00,000 रुपये से अधिक है, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, जबकि 5,00,000 रुपये से कम आय होने पर जुर्माने की राशि1000 रुपये होगी।
तीसरा काम : यूपीआई अकाउंट हो सकता है बंद
जरूरी कामों की लिस्ट में अगला नाम शामिल है यूपीआई का, दरअसल नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम की ऐसी यूपीआई आईडी को इनएक्टिव करने का फैसला किया है, जो कि बीते 1 साल या इससे अधिक समय से यूज नहीं हुई हैं। इसलिए जरूरी है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले इसका इस्तेमाल जरूर कर लें, नहीं तो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐसे निष्क्रिय खातों को बंद कर देंगे।
चौथा काम : लॉकर एग्रीमेंट
एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत अन्य बैंकों में लॉकर लेने वाले ग्राहकों के लिए भी अलर्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, संशोधित लॉकर एग्रीमेंट्स को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन तय की गई है। अगर आपने उससे पहले संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट सब्मिट किया है, तो आपको अपडेटेड एग्रीमेंट सब्मिट करना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको बैंक लॉकर छोड़ना पड़ सकता है। 31 दिसंबर तक 100 फीसदी ग्राहकों के साइन बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर करवाए जाने को आरबीआई द्वारा जरूरी किया गया हैं।
पांचवां काम : एसबीआई स्कीम की लास्ट डेट
भारतीय स्टेट बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम एसबीआई अमृत कलश स्कीम की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 को खत्म हो रही है। 400 दिन की इस एफडी स्कीम पर अधिकतम 7.60 फीसदी का ब्याज दर मिल रहा है। इस स्पेशल एफडी डिपॉजिट पर मैच्योरिटी ब्याज, टीडीएस काटकर ग्राहकों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। टीडीएस इनकम टैक्स के अधिनियम के तहत लागू दर पर लगाया जाएगा। अमृत कलश योजना में प्रीमैच्योर और लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। आप इन सभी अपडेट्स को पूरा कर परेशानी से बच सकते हैं।
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