नई दिल्ली/उमा सक्सेना/- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी ढांचे में बड़ा सुधार घोषित किया। लंबे विचार-विमर्श और करीब साढ़े दस घंटे चली बैठक के बाद काउंसिल ने फैसला लिया कि अब देश में सिर्फ दो जीएसटी दरें लागू होंगी। मौजूदा चार स्लैब—5, 12, 18 और 28 प्रतिशत—की जगह अब केवल 5 और 18 प्रतिशत का नया टैक्स स्ट्रक्चर रहेगा। इसके साथ ही शराब, तंबाकू और लग्जरी कारों जैसी वस्तुओं पर 40 फीसदी का विशेष कर भी लगाया जाएगा। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
कौन-सी दरें हुई खत्म
बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब पूरी तरह हटा दिए जाएं। वहीं 5 और 18 प्रतिशत के पुराने ढांचे को बनाए रखते हुए इसे ही आगे लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार यह बदलाव आम लोगों को राहत देने और टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
जरूरी सामान और स्वास्थ्य सेवाओं पर राहत
नई व्यवस्था के तहत आम लोगों से जुड़ी खाद्य वस्तुओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पनीर, छेना, टेट्रापैक दूध, रोटी, परांठा और खाकरा जैसी रोजमर्रा की चीजें अब टैक्स फ्री होंगी। इतना ही नहीं, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी कर समाप्त कर दिया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को भी टैक्स से छूट दी गई है। यह वह मांग थी जो लंबे समय से उठ रही थी और अब जाकर पूरी हुई है।
लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर सख्ती
सरकार ने जहां आम जनता को राहत दी है, वहीं अमीरों की जेब पर अतिरिक्त बोझ भी डाल दिया है। फास्ट फूड, महंगी कारें, शराब और तंबाकू जैसी वस्तुओं को 40 प्रतिशत वाले विशेष कर स्लैब में रखा गया है। इसे सरकार ने “विलासिता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं” पर लगने वाला टैक्स बताया।
175 से ज्यादा वस्तुएं होंगी सस्ती
वित्त मंत्री ने दावा किया कि इस बड़े बदलाव के बाद 175 से अधिक वस्तुओं के दाम घट जाएंगे। इसमें रोजमर्रा के सामान से लेकर किसानों और कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उपकरण तक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दरों के इस सरलीकरण का मकसद अगले चरण के जीएसटी सुधार की ओर कदम बढ़ाना है, जिससे कर व्यवस्था सरल हो और उपभोक्ताओं को अधिक लाभ मिल सके।
टैक्स फ्री (0% GST)
पनीर, छेना, टेट्रापैक दूध, रोटी, चपाती, परांठा,खाखरा, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाइयाँ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी
5% GST स्लैब
बेसिक ग्रोसरी आइटम्स, पैक्ड फूड आइटम्स, कृषि उत्पाद और उपकरणों का कुछ हिस्सा, दैनिक उपयोग की सामान्य उपभोक्ता वस्तुएँ
18% GST स्लैब
मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे होम अप्लायंसेज़, कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स(निर्धारित मूल्य सीमा से ऊपर), होटल और रेस्टोरेंट सेवाएँ, सामान्य उपभोक्ता सेवाएँ
40% विशेष टैक्स स्लैब
शराब, तंबाकू और सिगरेट, लग्जरी कारें, फास्ट फूड और जंक फूड, अन्य महंगे विलासिता उत्पाद


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