मानसी शर्मा /- हरियाणा सरकार शवों को सड़क पर धरना प्रदर्शन करने वालों के लिए एक कानून लेकर आ रही है। इस कानून के तहत आप लोग सड़क पर शव रखकर जाम नहीं लगा सकेंगे और अगर ऐसा करते है तो इसके लिए सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाएगा। चलिए आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने है।
हरियाणा सरकार लाने जा रहे है नया कानून
दरअसल इन दिनों हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठ हुए है। हालांकि हरियाणा रोडवेज कर्मजारी की हत्या को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन से लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे लेकर अब हरियाणा सरकार एक कानून बनाने जा रहे है। जिसके तहत आप शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे।
अब शव को सड़क पर रखकर नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन
राज्य सरकार हरियाणा मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 तैयार कर रही है। इसमें शव के साथ प्रदर्शन करने पर सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान होगा। इसमें पुलिस को शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई करनी होगी। यह कानून को शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। वहीं बिल के मुताबिक विरोध प्रदर्शन की स्थिति में परिजनों को शव को अपने कब्जे में लेकर उसका समय पर अंतिम संस्कार करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं और शव का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन में करते हैं तो एक साल तक की कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्मान लगाया जाएगा।
सरकार करेंगी शव का अंतिम संस्कार
इतना ही नहीं यदि परिजन शव नहीं लेते हैं और विरोध प्रदर्शन पर अड़े रहते हैं तो अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसकी जानकारी तुरंत उसे अपने डीएसपी को देनी होगी। डीएसपी आगामी कार्रवाई के लिए एसडीएम को सूचित करेंगे। एसडीएम व डीएसपी मिलकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से संपर्क कर उनसे अंतिम संस्कार के लिए आग्रह करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन को 12 घंटे के भीतर शव का अंतिम संस्कार करना होगा।
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