अब आईटीआर की तरह ही आसान हो जाएगा जीएसटी रिटर्न भरना

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July 7, 2026

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अब आईटीआर की तरह ही आसान हो जाएगा जीएसटी रिटर्न भरना

-सीबीआईसी करने जा रहा बड़े बदलाव

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के तौर-तरीकों में समय के साथ काफी बदलाव आया है। अभी आईटीआर फाइल करना काफी आसान हो गया है और बड़ी संख्या में टैक्सपेयर खुद ही अपना रिटर्न भर देते हैं। आने वाले समय में जीएसटी के मामले में भी कुछ ऐसा ही बदलाव देखने को मिल सकता है। इसे लेकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड तैयारियों में जुट गया है।

मिलने वाली है एआईएस जैसी सुविधा
ईटी की एक खबर के अनुसार, सरकार एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की तर्ज पर ऐसी ही सुविधा जीएसटी रिटर्न के मामले में देने की तैयारी कर रही है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआईएस फीचर की सुविधा देता है, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो जाता है। एआईएस में रिटर्न भरने से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां होती हैं, जैसे अलग-अलग स्रोतों से संबंधित वित्त वर्ष के दौरान हुई कमाई। इससे टैक्सपेयर आसानी से अपनी पूरी कमाई का मिलान कर पाते हैं।

इन तैयारियों में जुटा सीबीआईसी
अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी कुछ ऐसी ही तैयारी जीएसटी के मामले में करने जा रहा है। सीबीआईसी भी एआईएस जैसे फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें टैक्सपेयर्स को सभी ट्रांजेक्शन के डिटेल्स और ई-इनवॉयसेज मिल जाएंगे, और इस तरह से करदाताओं को अपन कर देनदारियों का आसानी से पता चल जाएगा।

इनकम टैक्स की तर्ज पर बदलाव
सीबीआईसी इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव कर रहा है। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्री-फिल्ड इंफॉर्मेशन सुविधा की तरह होगा। इसके लिए प्री-फिल्ड फॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। सीबीआईसी ई-वेरिफिकेशन फीचर भी लाने की तैयारी में है। इससे जीएसटी रिटर्न फाइल करने में गलतियां होने की आशंकाएं कम हो जाएंगी तथा आंकड़ों में गड़बड़ियों के मामलों को दूर करना आसान हो जाएगा।

इसी साल हो जाएगी शुरुआत
ईटी विभाग की खबर में कहा गया है कि ये नई सुविधाएं इस साल के अंत तक शुरू की जा सकती हैं। सीबीआईसी के अधिकारियों का कहना है कि इन नई सुविधाओं की शुरुआत होने से जीएसटी संबंधी मुकदमेबाजियों में कमी आएगी, नियमों का अनुपालन बेहतर होगा और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इन सुविधाओं से खास तौर पर छोटे करदाताओं को ज्यादा फायदा होने वाला है। अधिकारियों का कहना है कि इनसे लिटिगेशन में 60 फीसदी तक कमी आ सकती है।

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