प्रदेश में दोषी अधिकारियों को बख्शा नही जायेगा-दुष्यंत चैटाला

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June 7, 2023

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प्रदेश में दोषी अधिकारियों को बख्शा नही जायेगा-दुष्यंत चैटाला

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/चंडीगढ़/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- गलत रजिस्ट्री करने के कारण हरियाणा में तहसीलदारों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चैटाला ने गुड़गांव रेंज के छह तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, वहीं उनको चार्जसीट कर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली गई है। डिप्टी सीएम ने कड़े शब्दों में कहा है कि भ्रष्ट अधिकारी को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो ।
विदित रहे कि कल ही डिप्टी सीएम ने गुरुग्राम में पत्रकार वार्ता में कहा था कि राजस्व विभाग के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को न केवल सस्पेंड किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। इसी कड़ी में आज गुड़गांव रेंज के कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर डिप्टी सीएम ने तुरंत छह अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए है। इन अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 का उल्लंघन कर विलेखों (डीड) का पंजीकरण करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें गुरुग्राम जिला के सोहना के तहसीलदार बंसी लाल और नायब तहसीलदार दलबीर सिंह दुग्गल, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरि कृष्ण, वजीराबाद के नायब तहसीलदार जय प्रकाश, गुरुग्राम के नायब तहसीलदार देश राज कांबोज, मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश शामिल हैं। इन सभी को अंडर रूल 7 चार्जसीट भी कर दिया गया है। कादीपुर के नायब तहसीलदार (सेवानिवृत्त) ओम प्रकाश को हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 12 (2) (बी) के तहत चार्जशीट किया गया है ।
डिप्टी सीएम ने बताया कि कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर दस्तावेजों का पंजीकरण करने के लिए इन अधिकारियों के एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि गुरुग्राम रेंज के कमिश्नर को उन पटवारियों की भी एक रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं जिन्होंने गलत इरादे के साथ खसरा गिरदावरी में भूमि के नेचर को बदला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अन्य जिलों में भी जांच कार्य तेजी से चल रहा है और जिस जिले में भी जो भी राजस्व विभाग का अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

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