नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- टूलकिट मामले में आरोपी पर्यावरण कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई होनी थी। अदालत ने जमानत याचिका पर 15 मार्च तक सुनवाई टाल दी है।
इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि तब तक शुभम कर चैधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। इस तरह शुभम को टूलकिट मामले में 15 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।शुभम के खिलाफ देशद्रोह समेत कई धाराओं में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले में निकिता जैकब और शांतनु को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दे चुका है। पटियाला हाउस कोर्ट शुभम की याचिका पर दूसरे आरोपियों निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की याचिका के साथ 12 मार्च को सुनवाई करेगी। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पिछले गुरुवार को शुभम को ट्रांजिट जमानत दी थी।


More Stories
”यूरोप की अंतरराष्ट्रीय वुशू चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली गोल्डन गर्ल केशवी डागर का झाड़ौदा गांव में भव्य सम्मान”
रेवंत रेड्डी की अमेरिका यात्रा रद्द, केंद्र से नहीं मिली मंजूरी!
मुंबई में एयरहोस्टेस से दुष्कर्म का आरोप, किन्नर बनकर घर में घुसा आरोपी
”दिल्ली के द्वारका स्तिथ यशोभूमि में शुरू हुआ मटेशिया 2026”
तिरंगे के साथ दौड़े 80 धावक, साइकिलिस्टों ने पूरी की 80 किमी राइड
मधु विहार में हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस