नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- दिल्ली के दंगों के मुख्य अभियोजक च पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका की सुनवाई एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। लोक अभियोजक ने अदालत से जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए अब 5 अक्टूबर की तारीख तय की है।
विशेष लोक अभियोजक कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि जिला न्यायाधीश की ओर से उन्हें दंगा संबंधी मामलों में शिकायतकर्ताओं की ओर से वकालत करने के लिए विशेष नियुक्ति मिली थी। क्योंकि उसने अभी-अभी सत्ता संभाली थी। इसलिए, उसे इस मामले की फाइल पढ़ने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए, ताकि वह आरोपी की जमानत याचिका पर बहस की तैयारी कर सके। अदालत ने इस पर सरकारी वकील की याचिका को स्वीकार कर लिया और जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। जबकि अन्य पर भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन सभी पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक सुनियोजित साजिश के तहत दंगे कराने का आरोप है। पहले से ही, इसके लिए अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए घातक सामग्री खरीदी गई थी। यही नहीं, अन्य देशों के इन आरोपियों के बैंक खातों में भी पैसा आया। हालांकि, इस मुख्य मामले के अलावा, ताहिर हुसैन दयालपुर थाना क्षेत्र में दर्ज अन्य दंगा मामलों में भी एक आरोपी है। ताहिर हुसैन पर दंगों के लिए हथियारों की व्यवस्था करने और लोगों को भड़काने का गंभीर आरोप है।
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