
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की वकील तुषार आनन्द की याचिका को खारिज कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित आनंद ने कहा कि बाबा रामदेव के खिलाफ इसी तरह की शिकायत दर्ज की गई है। इसलिए, दिल्ली में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का कोई मतलब नहीं है।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने कहा कि जयपुर के ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में बाबा रामदेव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर में वे सभी तथ्य भी हैं, जो याचिकाकर्ता ने बताए हैं। बाबा रामदेव ने कोरोनिल चिकित्सा के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वह हरिद्वार, उत्तराखंड में की गई, जो दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अदालत ने 4 जुलाई को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अदालत ने वसंत विहार थाने के एसएचओ से शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वकील तुषार आनंद ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और अन्य आरोपियों पर अपनी दवा के भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की, जिससे कोरोना के इलाज को लेकर लोगों में भ्रम पैदा हो गया। याचिका में बाबा रामदेव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 270, 420 और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। बाबा रामदेव ने 23 जून को कोरोनिल किट लॉन्च किया। उस समय यह दावा किया गया था कि यह किट कोरोना बीमारी को ठीक कर देगा। बाद में, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने उस दवा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया और कहा कि कंपनी को इस दवा के बारे में तब तक विज्ञापन नहीं देना चाहिए जब तक कि जांच पूरी न हो जाए। बाबा रामदेव ने पिछले 1 जून को कहा था कि आयुष मंत्रालय ने उन्हें दवा बेचने की अनुमति दी है, लेकिन इसे कोरोना दवा के रूप में नहीं बल्कि प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवा के रूप में बेचा जाएगा। कोरोनिल पतंजलि योगपीठ द्वारा बनाया गया है और दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार द्वारा निर्मित है।
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