
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- ग्राहकों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों की एक्सपायरी डेट की जानकारी मिल सकेगी। दरअसल, खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने एक नया नियम बनाया है। इस नियम के तहत अब कारोबारियों को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी।
ये नियम पहली अक्तूबर से अनिवार्य कर दिया गया है। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ पहली अक्तूबर, 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफॉर डेट’ प्रदर्शित करनी चाहिए। एफएसएसएआई ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समयसीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है।
More Stories
नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ में नहीं हुआ नियमों का पालन, हाई कोर्ट ने रेलवे पर उठाए सवाल
ममता बनर्जी के ‘मृत्यु कुंभ’ बयान पर सियासी संग्राम: समर्थन और विरोध में तीखी प्रतिक्रियाएँ
अंतरिम डिविडेंड चाहिए? आज है IRCTC शेयर खरीदने का आखिरी दिन!
पाकिस्तान में 29 साल बाद खेला जाएगा कोई ICC टूर्नामेंट, ‘मिनी विश्व कप’ चैंपियंस ट्रॉफी का आज से आगाज।
बीजेपी विधायक दल की बैठक टली, अब 19 को होगा मंथन
एजीएस, अपराध शाखा ने मुठभेड़ के बाद पकड़े दो कुख्यात स्नैचर गिरफ्तार