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    प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का उठाये लाभ, माता-पिता को दे सुरक्षित जीवन

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- आप भी अपने माता-पिता के लिए 10 हजार रुपये तक की मासिक पेंशन की व्यवस्था कर उनका जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आप केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में एकमुश्त राशि निवेश कर इसका लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना की डेड लाइन 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है.
    इस योजना की जानकारी देते हुए नजफगढ़ एलआईसी ब्रांच के अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि योजना में आवेदन के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की आधिकारिक बेवसाइट और भारतीय जीवन बीमा निगम पर जाकर कर सकते हैं। आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें सभी जरूरी जानकारियां देनी होंगी। आवेदन फार्म के साथ कुछ प्रमाण पत्र भी जमा करने होंगे। सीनियर सिटीजन ऑनलाइन इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को पैन कार्ड की कॉपी, घर का पता दिखाने के लिए आधार कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी, पासबुक के पहले पेज की कॉपी साथ लगानी होगी।
    इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन को दस साल के लिए लगातार पेंशन मिलेगी। यह पेंशन एक दर से मिलेगी और इसकी गारंटी के साथ मिलेगी। इस स्कीम के तहत आप मासिक, तिमाही, छमाही या फिर सालाना आधार पर पेंशन ले सकते हैं, इस पॉलिसी का टर्म अधिकतम दस साल के लिए है। दस साल बाद पेंशन के अंतिम भुगतान के साथ ही जमा राशि भी वापस लौटा दी जाती है। इस प्लान पर टैक्स छूट नहीं मिलती है।
    इस स्कीम के तहत 15 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं, इसके अलावा 60 साल या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक भी इसमें निवेश कर सकते हैं। न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये तो वहीं अधिकतम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। स्कीम के तहत डेथ बेनेफिट भी मिलता है. इसके तहत नॉमिनी को राशि वापस की जाती है और इस पर आठ फीसदी की तय रिटर्न मिलती है।

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