सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
December 24, 2025

हर ख़बर पर हमारी पकड़

सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत

-17 महीने बाद मिली जमानत

नई दिल्ली/अनीशा चौहान/-  दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। पिछले 17 महीनों से आबकारी मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज दो जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। लंबे समय से जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामले पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने सुरक्षित खेल रहे हैं। SC ने आगे कहा कि सजा के तौर पर जमानत से इंकार नहीं किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से आग्रह किया कि मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन कोर्ट ने इस आग्रह को खारिज करते हुए कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। SC ने कहा कि स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर की गई कार्यवाही पर टिप्पणी की

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले जमानत याचिका को लेकर की गई कार्यवाही पर टिप्पणी की। SC ने कहा कि मनीष सिसोदिया को पहले निचली कोर्ट और फिर हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था। अगर वहां से राहत नहीं मिलती है तो उन्हें SC में जमानत याचिका दायर करने के लिए कहा गया था। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने दोनों अदालतों में याचिका दाखिल की थी।

इन शर्तों के साथ मिली जमानत

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने भले ही जमानत दे दी है लेकिन कई शर्तें भी रखी हैं, जिनका पालन मनीष सिसोदिया को करना होगा। मनीष सिसोदिया को 10 लाख का मुचलका भरना होगा। वहीं, दूसरी शर्त यह है कि उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox