हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को बताया सही

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

November 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
November 8, 2024

हर ख़बर पर हमारी पकड़

हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को बताया सही

-हाई कोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका

रांची/शिव कुमार यादव/- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि इस याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल हो सकेंगे सोरेन
हाई कोर्ट ने सोरेन को 6 मई को उनके चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी है। इसके लिए उन्होंने औपबंधिक जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन पुलिस हिरासत में सोरेन को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस दौरान सोरेन मीडिया और गवाहों से बात नहीं करेंगे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने भी औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया था।

फैसले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे सोरेन
इस मामले में कोर्ट फरवरी में ही सुनवाई पूरी कर चुका था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया था। इसके खिलाफ सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। उन्होंने जानबूझकर फैसला सुनाने में देरी करने का आरोप लगाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं सुनाया था और नोटिस जारी करते हुए मामले को 6 मई के बाद हफ्ते तक टाल दिया था।

सोरेन ने क्या दी थी दलील?
हाई कोर्ट में सोरेन का पक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने रखा था। उन्होंने दलील दी थी, “जिस मामले में सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, वो अनुसूचित अपराध (शेड्यूल ऑफेंस) नहीं है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी नहीं बनता है, क्योंकि जिस जमीन की बात हो रही है, वो उसके दस्तावेजों में कहीं भी सोरेन का नाम नहीं है। ईडी ने कुछ लोगों के कहने पर गिरफ्तारी की है, जो गलत है।“

क्या है मामला?
सोरेन पर अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन घोटाला करने का आरोप है। म्क् का दावा है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए रांची में भारतीय सेना की लगभग 5 एकड़ जमीन बेची गई थी, जिसमें अधिकारियों और सोरेन की मिलीभगत थी। इसके अलावा उन पर रांची के बारगैन इलाके में 8.86 एकड़ जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने का आरोप भी है। म्क् मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे सोरेन
इस मामले में 31 जनवरी को म्क् ने को सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ईडी सोरेन के दिल्ली स्थित घर से 36 लाख रुपये नकदी और एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त कर चुकी है। इसके अलावा रांची की जमीन को भी जब्त किया जा चुका है, जिसकी कीमत 31 करोड़ आंकी गई है। अभी तक कुल 256 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हुई है।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox