हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंग से रोक हटी: सरकार ने नए सेक्टरों पर शर्त लगा दी छूट

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
March 7, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंग से रोक हटी: सरकार ने नए सेक्टरों पर शर्त लगा दी छूट

चंडीगढ़/नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों को लेकर चल रहे विवाद के बीच हरियाणा सरकार अब शहरवासियों को राहत दे सकती है। संभावना है नए सेक्टरों में इस योजना को जारी रखा जाएगा, जबकि पुराने सेक्टरों में अभी इस पर रोक रहेगी।

पुराने सेक्टरों में प्रतिबंध के बावजूद बनाए गए भवनों को लेकर भी सरकार राहत देने की तैयारी में है। यहां पर कुछ संशोधन और जुर्माने के साथ इनको मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा प्रदेश के नगर और आयोजन मंत्री जेपी दलाल मंगलवार सुबह 10 बजे प्रेस वार्ता के दौरान करेंगे। इससे पहले, मई में नगर और आयोजना विभाग की ओर से बिना मंजूरी के चौथी मंजिल पर बने निर्माणों को लेकर किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगा दी थी। साथ ही इन अवैध निर्माण को गिराने के आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बाद से प्रदेशभर में इस फैसले का विरोध हुआ था। बाद में सरकार ने सेक्टरवासियों के साथ-साथ अन्य लोगों से इसको लेकर सुझाव मांगे गए थे।

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों के निर्माण को मंजूरी की नीति बनाई थी, लेकिन इस पर विवाद होने पर 23 फरवरी 2023 को विभाग के तत्कालीन महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश ने नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में आर्किटेक्ट्स द्वारा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए, जहां इस प्रतिबंध के लागू होने से पहले चौथी मंजिल के लिए बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी गई थी।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox