हरियाणा के अस्पतालों में फैशन पर पाबंदी,  ड्रेस कोड होगा लागू

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
December 30, 2025

हर ख़बर पर हमारी पकड़

हरियाणा के अस्पतालों में फैशन पर पाबंदी,  ड्रेस कोड होगा लागू

-अस्पताल स्टाफ के फैशन वाले कपड़े पहनकर आने के बाद उठाया गया यह कदम -जींस-टीशर्ट बैन,महिलाएं प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट, भारी गहने नहीं पहन सकेंगी, मेकअप-लंबे नाखून पर रोक

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/चंडीगढ़/शिव कुमार यादव/- हरियाणा के अस्पतालों में डॉक्टर व स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के नए ड्रेस कोड में जींस, प्लाजो, बैकलेस टॉप, स्कर्ट जैसे फैशनवाले कपड़े बैन कर दिए गए हैं। वहीं, पुरुषों के बाल कॉलर से लंबे नहीं होंगे। महिलाएं स्टाइलिश ड्रेस, भारी गहने और मेकअप यूज नहीं करेंगी। नाखून भी लंबे नहीं होंगे। ड्रेस कोड न मानने वाले स्टाफ को ड्यूटी से गैरहाजिर मानकर कार्रवाई की जाएगी।

नए ड्रेस कोड में यह पहनने पर रोक
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मी किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट, डेनिम ड्रेस, स्वेट शर्ट, स्वेट शूट, शॉर्ट्स, स्लैक्स ड्रेस, स्कर्ट, प्लाजो, स्ट्रेच टी-शर्ट व पेंट, फिटिंग पेंट, कैपर, हिप हगर, स्वेटपेंट, स्ट्रैपलेस या बैकलेस टॉप,क्रॉप टॉप, कमर लाइन से छोटा टॉप, डीप नेक टॉप, ऑफ शोल्जर ब्लाउज व स्नीकर-स्लीपर नहीं पहने जाएंगे।

ड्रेस कोड में यह निर्देश
-सिक्योरिटी, परिवहन, सफाई और रसोई वाले कर्मचारी अपनी वर्दी में होने जरूरी है।
-अस्पताल स्टाफ के लिए नेम प्लेट अनिवार्य है। जिसमें कर्मचारी का नाम व पद होना अनिवार्य है। नर्सिंग कैडर को छोड़कर सफेद शर्ट व काली पेंट पहली जा सकती है।
-कपड़े ज्यादा खुले या तंग नहीं होने चाहिए। असामान्य हेयर स्टाइल या हेयर कटिंग भी नहीं चलेगी।
-ड्रेस कोड के लिए कलर तय करने का अधिकार सिविल सर्जनों को दिया गया है।

ड्रेस कोड बनाने की 2 बड़ी वजहें
-महिला स्टाफ ड्रेस के बजाय प्लाजो, कढ़ाई वाला सूट, पजामी टॉप, शॉर्ट कुर्ती व तंग कपड़े पहनकर आ रहीं थी।
-पुरुष स्टाफ जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स या लोफर शूज, स्नीकर्स पहनकर आ रहे थे।

ड्रेस कस कलर सिविल सर्जन तय करेंगे
स्वास्थ्य निदेशक ने सभी अस्पतालों को यह आदेश भेज दिए हैं। जो डॉक्टरों व स्टाफ के अलावा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी हर वक्त की ड्यूटी के दौरान लागू होंगे। अधिकारियों का तर्क है कि इससे कर्मचारियों की पद के अनुसार पहचान हो सकेगी। अनुशासन व समानता बने रहने के साथ मरीजों की सेवा बेहतर ढंग से होगी।

फैसले पर सभी डॉक्टरों के साथ होगा मंथनः डॉ. ढांडा
इस बारे में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसस एसोसिएशन के उप प्रधान एवं पानीपत सिविल अस्पताल में कार्यरत डॉ. वीरेंद्र ढांडा ने कहा आदेशों को पढ़ा जाएगा। इसके बाद आपसी तौर पर इस फैसले पर मंथन करेंगे। इसमें कई बातों को देखना होगा कि आदेशों पर सरकार डॉ. एवं स्टाफ के लिए क्या करेगी। अभी कोई भी प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगी।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox