नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के CBI जांच कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से ममता सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। संदेशखाली मामले में CBI जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राशन घोटाले में 43 एफआईआर दर्ज की गई हैं। राजनीतिक कारणों से इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।’
बता दें कि संदेशखाली मामला यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर काफी सुर्खियों में रहा था। यहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके गुर्गों पर कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा था। आरोप था कि महिलाओं को जबरन पार्टी कार्यालय में बुलाया गया और प्रताड़ित किया गया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंप दी। इस फैसले के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी।
शाहजहां शेख पर ED टीम पर हमले का भी आरोप
इस साल जनवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर हमले के मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया था और आरोप पत्र दायर किया था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 1,000 लोगों की भीड़ ने ED की टीम पर हमला किया था। यह हमला तब किया गया जब टीम करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के मामले में शेख के घर पर छापेमारी करने गई थी। टीम शेख को राज्य की पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक के साथ कथित करीबी संबंधों के कारण गिरफ्तार करने गई थी, जिनकी इस घोटाले में जांच चल रही है।
आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का आरोप
CBI ने शाहजहां शेख, उनके भाई और पांच अन्य पर आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र में शेख, उनके भाई आलमगीर और सहयोगी जियाउद्दीन मुल्ला, मफुजर मुल्ला और दीदार बख्श मुल्ला शामिल हैं। CBI ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 307 (हत्या का प्रयास) के साथ-साथ दंगा और अवैध गतिविधियों में शामिल होने सहित अन्य आरोप लगाए हैं।


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