मानहानि केस में आप नेता आतिशी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया समन,

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

January 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
January 19, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

मानहानि केस में आप नेता आतिशी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया समन,

-केजरीवाल भी हैं आरोपी, 29 जून को कोर्ट में होना होगा पेश

नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार (28 मई) को आम आदमी पार्टी की नेता और आप सरकार में मंत्री आतिशी के खिलाफ समन जारी किया। आतिशी के खिलाफ ये समन मानहानि मामले में जारी किया गया है। कोर्ट ने आतिशी को 29 जून को पेश होने के लिए तलब किया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं।

         दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसी बयान के खिलाफ बीजेपी नेता ने मानहानि का केस किया था।

बढ़ सकती हैं आतिशी की मुश्किलें
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर के मानहानि केस को स्वीकर कर लिया। इस मामले में आतिशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 1 जून को पंजाब में लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे समय में आतिशी के खिलाफ समन जारी होना पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है।
          गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता पहले से ही जेल में हैं। वहीं, दिल्ली सरकार के खिलाफ कई मामलों की जांच के आदेश उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दे रखे हैं।

आप के शीर्ष नेताओं पर जांच एजेंसियों का फंदा
दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अंतरिम जमानत पर हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इसी मामले में जमानत पर हैं। मनीष सिसोदिया इस मामले में अभी भी जेल में ही हैं। वहीं, सत्येंद्र जैन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में हैं।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox