बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी, जानिए क्या है मामला?

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 14, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी, जानिए क्या है मामला?

मानसी शर्मा /-  राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने मंगलवार को 2008के मालेगांव विस्फोट मामले में बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा 2008के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं।मार्च की सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट में उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया था। इसके साथ ही भोपाल में उनके डॉक्टर द्वारा जारी एक पत्र की फोटोकॉपी कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी।

क्या है मालेगांव ब्लास्ट केस?

यह मामला 29सितंबर, 2008को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम विस्फोट से जुड़ा है, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 100से अधिक लोग घायल हो गए थे। मालेगांव ब्लास्ट मामले को एनआईए को सौंपे जाने से पहले प्रारंभिक जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ भी की थी।

पिछले महीने प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने कोर्ट को बताया था कि विस्फोट प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) द्वारा किया गया हो सकता है। ठाकुर की ओर से पेश हुए वकील जेपी मिश्रा ने दावा किया कि मालेगांव के भीकू चौक पर हुए विस्फोट के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने से रोका था। संभवतः आरोपियों को बचाने के लिए ऐसा किया गया होगा।

मार्च में भी जारी हुआ था वारंट

मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जारी किया गया यह पहला वारंट नहीं है। इस साल मार्च में एनआईए कोर्ट ने भी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया था, जो विस्फोट में मुख्य आरोपी हैं। तब 10,000 रुपये का वारंट इसलिए जारी किया गया था, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर को पेश होने का निर्देश दिए जाने के बावजूद वह कोर्ट में अनुपस्थित रहीं थीं।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox