मानसी शर्मा / – अगर आप की गाड़ी पुरानी हो चुकी है और उसके जब्त होने का डर है तो आपके लिए राहत की खबर है। राजधानी दिल्ली में डीजल (Diesel) के दस साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने गाड़ियों को निपटाने की नई पॉलिसी (New Policy) बनाई जा रही है। इस नियमों के अनुसार पहले से जब्त गाड़ियां छोड़ी जाएंगी।
सरकार डीजल की दस साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों (Vehicles) के निपटारे के लिए नई पॉलिसी ला रही है। पॉलिसी में यह प्रावधान होगा कि दिल्ली में डीरजिस्टर्ड होने के बाद 6 महीने के अंदर नियमों के अनुसार लोग पुरानी गाड़ियों का दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
ड्राफ्ट तैयार करके दिल्ली सरकार को सौंपा दिया गया
इस पॉलिसी के आने बाद अगर कोई ऐसी गाड़ी सड़क पर चलाते हुए पकड़ी जाती है, तो उसे तुरंत जब्त कर स्क्रैप करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। इसके बदले पहले भारी भरकम चालान काटा जाएगा, ताकि गाड़ी सड़क पर ना चले। यह जुर्माना करीब 5 से 10 हजार रुपये के बीच हो सकता है। परिवहन विभाग ने इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करके दिल्ली सरकार को सौंप दिया है।
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने इसकी पुष्टि की है कि एंड ऑफ लाइफ वीइकल पॉलिसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा गया है। उसके तमाम प्रावधानों पर बारीकी से विचार किया जा रहा है। इस पर न केवल एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है, बल्कि कोर्ट के आदेशों और मोटर वीइकल एक्ट से जुड़े अन्य कानूनी प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
पहले से जब्त गाड़ियां छोड़ी जाएंगी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में एनफोर्समेंट टीमों (Enforcement Teams) ने बड़ी तादाद में पुरानी गाड़ियां जब्त की थी। इनमें से कई गाड़ियां स्क्रैप भी की जा चुकी हैं। लोगों को कोर्ट ने राहत देते हुए परिवहन विभाग को जब्त गाड़ियां छोड़ने का आदेश भी दिया था। क्योंकि लोग दिल्ली से बाहर अपनी गाड़ियां रजिस्टर्ड करा सकें।
इसे ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी के तहत पहले से इंपाउंड (Impound) की गई गाड़ियों को एफिडेविट/अंडरटेकिंग लेकर छोड़ने का प्रावधान भी किया जाएगा। ये गाड़ियां इसी शर्त पर छोड़ी जाएंगी, जब ओनर्स उन्हें दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड कराने और इस दौरान उन्हें दिल्ली की सड़कों पर न पार्क करने और न चलाने की अंडरटेकिंग देंगे।
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