नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/कोलकाता/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार किए गए ममता बनर्जी के दो मंत्री समेत चार नेताओ घर में नजरबंद रहने का आदेश हाईकोर्ट की पीठ ने दिया है। यह आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेताओं की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पीठ में निर्णय पर सहमति नही होने के तहत दिया है। बता दें कि सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों और एक विधायक के साथ पार्टी के पूर्व नेता को सोमवार को गिरफ्तार किया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रिजीत बनर्जी अंतरिम जमानत देने के लिए सहमत थे, लेकिन जस्टिस राजेश बिंदल जमानत के खिलाफ थे। पीठ इस मामले पर बंटी हुई थी, इसलिए जब तक मामले की सुनवाई बड़ी पीठ नहीं करती है, तब तक टीएमसी नेताओं के नजरबंद रखने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, एक विधायक मदन मित्रा के साथ कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छह घंटे तक सीबीआई कार्यालय में धरने पर बैठी रही, जबकि उनके समर्थकों ने परिसर को घेरे रखा. केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ राज्य के कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन हुए।
वहीं टीएमसी का आरोप है कि जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो फिर कार्रवाई सिर्फ टीएमसी के मंत्रियों और विधायकों पर क्यों हुई? तो इसका जवाब ये है कि शुवेंदु अधिकारी, सौगत रॉय, काकोली घोष और प्रसून बनर्जी के खिलाफ सीबीआइ्र ने कार्रवाई की अनमुति मांगी हुई है, लेकिन लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने अब तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है, जिसकी वजह से कार्रवाई रुकी हुई है. ये सभी 2014 में टीएमसी के सांसद थे और सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लोक सभा स्पीकर की अनुमति जरूरी है।
-तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं की जमानत याचिका पर पीठ की सहमति नही होने पर दिया आदेश
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