मानसी शर्मा / – दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी होने के बाद आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जिसके साथ ही देशभर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे की क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी लेकिन ऐसे में जो एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि जेल से सरकार चलाना कितना आसान होगा?
कानून के जानकार माने जाने वाले और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विनीत जिंदल कहते हैं कि कानून के अनुसार, दोषी ठहराए जाने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोषसिद्धि आवश्यक है। यानी यह साबित करना होगा कि वो दोषी हैं। सीएम के लिए इस्तीफा एक नैतिक विकल्प हो सकता है।
जेल से हो सकता है शासन
इसके अलावा एक सीएम कुछ अनुमतियों के साथ जेल से शासन कर सकता है, जैसे कैबिनेट बैठकें आयोजित करना, जेल मैनुअल के अनुसार और अदालत की मंजूरी के साथ फाइलों पर हस्ताक्षर करना। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो इसमें कई अड़चने आएगी। वो वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक अहम भूमिका जेल प्रशासन की होगी। ऐसी मीटिंग के लिए उन्हें जेल प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा।
लग सकता है राष्ट्रपति शासन
कानून के अनुसार, अगर कोई सरकारी अधिकारी जेल जाता है तो उसे निलंबित करने का नियम है, लेकिन राजनेताओं के लिए ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इस तरह अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
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