क्या आपको पता हैः- दिल्ली में बेटी होने पर सरकार देती है 35 हजार रूपये

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April 3, 2026

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क्या आपको पता हैः- दिल्ली में बेटी होने पर सरकार देती है 35 हजार रूपये

-लाडली योजना में कैसे आवेदन करे, 3 साल से दिल्ली में रह रहे पात्र भी है इस योजना के हकदार -दिल्ली में बेटियों को लिए सरकार की खास योजना

नई दिल्ली/विशेष खबर/शिव कुमार यादव/- देश में बेटियों की अच्छी पढ़ाई व अच्छी परवरिश के लिए देश के सभी राज्यों में बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है ताकि देश में स्त्री-पुरूषों के बीच के अनुपात को ठीक किया जा सके और बेटियों की जन्मदर में बढ़ौतरी हो सके। इसी के तहत दिल्ली में भी हर बेटी के जन्म पर सरकार  35 हजार रूपये देती हैं। यह योजना दिल्ली लाडली योजना के तहत चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार बेटी के नाम पर कुछ पैसे बैंक खाते में जमा कराती है। जिसके घर भी बेटी का जन्म होता है, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
अगर कोई तीन साल से दिल्ली में रहता है तो वो इस योजना में आवेदन करने के लिए योग्य है। योजना में आवेदन करने के तुरंत बाद सरकार की तरफ से बेटी के खाते में पैसे डाले जाते हैं।

किसे मिलता है योजना का लाभ
दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना में वो लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी सालान आय 1 लाख रुपये तक है। इसके लिए दिल्ली में कम से कम तीन साल से रहना जरूरी है। यानी अगर आप तीन साल से दिल्ली में रहते हैं तो बेटी होने पर आप इस सरकारी योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेटी पैदा होने के एक साल के भीतर नजदीकी जिला कार्यालय या महिला एवं बाल विकास विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

खाते में कितना पैसा डालती है सरकार?
अगर बेटी का जन्म घर पर हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कराते ही दिल्ली सरकार की तरफ से 10 हजार रुपये बेटी के खाते में जमा कराए जाएंगे, वहीं अगर सरकारी अस्पताल या फिर प्रसूति गृह में बेटी हुई है तो सरकार 11 हजार रुपये जमा कराती है। इसके बाद कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 10वीं में जाने पर पांच-पांच हजार रुपये सरकार की तरफ से इसी खाते में डाले जाएंगे। इसके अलावा 10वीं पास करने पर और 12वीं में नामांकन पर भी पांच हजार रुपये खाते में आएंगे। बेटी के 18 साल पूरे होने पर खाते में जमा पूरा पैसा ब्याज समेत निकाला जा सकता है। कुल मिलाकर सरकार करीब 35 हजार रुपये बेटी के खाते में जमा कराती है।
योजना में आवेदन करने के लिए एमसीडी की तरफ से जारी आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी एक पहचान पत्र को लगाया जा सकता है। योजना का लाभ परिवार की दो बेटियों को मिल सकता है। इसके लिए आवेदन करने पर किसी भी तरह की फीस नहीं वसूली जाती है।

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