ईडी के समन पर ईडी कार्यालय पंहुचे आप मंत्री कैलाश गहलोत

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December 29, 2025

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ईडी के समन पर ईडी कार्यालय पंहुचे आप मंत्री कैलाश गहलोत

-शराब घोटाले में पूछताछ के लिए एजेंसी ने भेजा था पेश होने का समन, पॉलिसी बनाने वाली टीम में थे गहलोत

नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत आज ईडी के समन पर शराब नीति केस में पूछताछ के लिए सुबह साढे 11 बजे ईडी कार्यालय पंहुचे। गहलोत को ईडी ने शनिवार को कार्यालय में बुलाया था। बताया जा रहा है कि कैलाश गहलोत शराब पॉलिसी बनाने वाली टीम के सदस्य थे और आप का संचार प्रभारी विजय नायर उनके सरकारी बंगले में ही रहता था जिसे लेकर उन्हे बयान दर्ज कराने को लेकर बुलाया गया है।

         शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबी मंत्री कैलाश गहलोत को म्क् ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने शनिवार सुबह ही गहलोत को समन जारी किया था और उन्हें तत्काल पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। गहलोत से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है।
           एजेंसी का कहना है कि गहलोत मंत्रियों के उस समूह का हिस्सा थे, जिसने 2021-22 के लिए शराब नीति बनाई थी। इसमें तब डिप्टी ब्ड मनीष सिसोदिया और पूर्व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल थे।
              एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में गहलोत का नाम लिखा था। ईडी का आरोप है कि शराब नीति साउथ लॉबी को लीक की गई थी, जिसमें तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के. कविता भी शामिल थीं। साउथ लॉबी पर आप और उसके नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है।

सीएम केजरीवाल समेत 3 लोग इस केस में गिरफ्तार
शराब नीति केस में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इसी केस में 15 मार्च को के कविता और 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। फिलहाल केजरीवाल 1 अप्रैल और कविता 9 अप्रैल तक रिमांड पर हैं।

गहलोत के सरकारी बंगले में रहता था आरोपी विजय नायर
एजेंसी ने इसी केस में पहले से गिरफ्तार आप संचार प्रभारी विजय नायर को लेकर भी बताया था कि नायर, गहलोत को दिए गए सरकारी बंगले में रहता था। ईडी ने किसी लोक सेवक के सरकारी आवास का इस्तेमाल किसी और को उपयोग करने की अनुमति देने पर इसे आपराधिक विश्वासघात करार देते हुए केस की जांच सीबीआई से करवाने कहा था।

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