देश में लॉक डाउन में अनलॉक वन का आगाज

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July 27, 2024

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देश में लॉक डाउन में अनलॉक वन का आगाज

नजफगढ़ मेट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- सरकार ने कोविड-19 के तहत जारी देशव्यापी लाॅक डाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन जिस तरह से सरकार मूलभूत जरूरतों के साथ दूसरी चीजों में भी ढील दे रही है उसे देखते हुए इस लाॅक डाउन को देश के अनलाॅक वन के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार ने देश व्यापी लाक डाउन 5.0 के तहत एक तरह से अनलॉक वन का आगाज कर दिया है और अनलॉक वन के तहत ही नई गाइडलाइन्स भी जारी कर दी गई है। सरकार के मुताबिक लाक डाउन 5.0 को तीन चरणों में अनलॉक किया जाएगा। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अनलाॅक वन के पहले फेज की शुरुआत 8 जून से होगी जिसमें महीने भर में धीरे धीरे सभी चीजों को अनलॉक कर दिया जाएगा लेकिन लाॅक  डाउन 5.0 मंे भी कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह सभी नियम व शर्तें 30 जून तक लागू रहेंगी।
                        अब लॉकडाउन 30 जून तक देश भर में एकमात्र कंटेनमैंट जोन में होगा। दरअसल, लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 नाम भी दिया गया है और इसे तीन चरणों में विभाजित किया गया है। इस तालाबंदी की सबसे खास बात यह है कि देश भर में यात्रा पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, देश में कहीं भी जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, लॉकडाउन 5.0 में कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसके तहत पूरे देश में राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। विदेश यात्रा पर प्रतिबंध भी जारी रहेगा, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना आवश्यक होगा। साथ ही 50 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे और 20 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, केवल 5 लोग ही दुकानों पर सामान ले जा सकते हैं।    

पहला फेज
इसमें आठ जून के बाद धार्मिक स्थल, इबादत की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा ताकि इन स्थानों पर सामाजिक दूरी बरकरार रहे और कोरोना यहां न फैले।

दूसरा फेज
– स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही खोले जाएंगे।
– राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करके इस पर निर्णय ले सकती हैं।
प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, जुलाई में इन संस्थानों को खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है।
– स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।

तीसरा फेज
इस फेज में इंटरनेशनल फ्लाइटों, मेट्रो रेल सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहों को आम लोगों के लिए खोले जाने की बात कही गई है। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने की बात है। हालांकि इन्हें शुरू करने का फैसला हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा।
                              इस सबके बावजूद भी रात का कफर््यू  जारी रहेगा लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कोई कफर््यू लागू नहीं होगा। कफर््यू का समय अब घटा कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे की बजाये, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का सिर्फ रात का कफर््यू जारी रहेगा। 30 जून, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में तालाबंदी लागू रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद, जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा और केवल सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर बाकि सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही इन कंटेनमेंट क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। कंटेनमेंट जोन में डीप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगा। डोर-टू-डोर मॉनिटरिंग की जाएगी। अन्य आवश्यक चिकित्सा कदम उठाए जाएंगे। मालूम हो कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। फिर इसे पहले 3 मई तक और फिर 17 मई तक और बाद में 31 मई तक बढ़ा दिया गया था।

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