नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/झज्जर/हरियाणा/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- झज्जर के जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कोविड-19 के चलते बढ़ाए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण की अवधि में जिले में सांय 7 बजे से सुबह 7.30 बजे तक बेवजह आवागमन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। साथ ही उन्होने धारा 144 लागू करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहां बता दें कि दिल्ली की आजादपुर सब्जीमंड़ी के कारण बहादुरगढ़ व झज्जर शहर के कई लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गये है। जिसकारण प्रशासन एहतियातन कड़े कदम उठा रहा है ताकि लोेगों को कोरोना बिमारी से बचाया जा सके।
जिलाधीश ने कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए कहा कि इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। उन्होने अपने आदेशों में कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक लॉक डाउन के नियमों की पालना करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोड़कर सांय सात बजे से सुबह साढ़े सात बजे तक आवागमन पर पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और दस साल के कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। जिलाधीश के आदेशानुसार किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहादुरगढ़ व झज्जर में पुलिस ने आवागम पर रोक लगाने व लाॅक डाउन के पालन के लिए न केवल जिले की सीमाओं की बैरिकेटिंग कर दी है बल्कि गश्त भी बढ़ा दी है और पुलिस लोगों को अपने आसपास होने वाली धटनाओं की भी जानकारी पुलिस को देने के लिए जागरूक कर रही है। साथ ही गांवों में बाहर से आने वाले व्यक्तिओं की जानकारी के लिए सरपंच व पंचों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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