केवल शहरी क्षेत्रों में सोमवार-मंगलवार को रहेगा लाॅकडाउन

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
July 27, 2024

हर ख़बर पर हमारी पकड़

केवल शहरी क्षेत्रों में सोमवार-मंगलवार को रहेगा लाॅकडाउन

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/प्रदीप यादव/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- अब प्रदेश के शहरी क्षेत्र में सप्ताहांत (शनिवार-रविवार) को मॉल्स एवं दुकानें नहीं बंद रहेंगी। इसके स्थान पर सोमवार और मंगलवार को बंदी की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। नई घोषणा केवल शहरी क्षेत्र में ही लागू होगी।
बता दें कि जब से सरकार द्वारा सप्ताहांत में बाजार बंद करने के आदेश जारी किए गए थे तभी से व्यापारी वर्ग इसके विरोध में उतर आया था। गुरुग्राम स्थित गैलेरिया बाजार के व्यापारियों ने इस बंदी के विरोध में बृहस्पतिवार को प्रदर्शन भी किया था। इससे पहले सदर बाजार और सेक्टर-14 बाजार के व्यापारियों द्वारा भी सप्ताहांत की बंदी लगातार का विरोध किया जा रहा था। अब सरकार के नए आदेश का सभी ने स्वागत किया है।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा हर शनिवार एवं रविवार को बाजार व मॉल्स में बंदी रखने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं प्रदेश भर के व्यापारी वर्ग द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा था। उनके इस विरोध का असर यह हुआ कि सरकार को अपने पूर्व के निर्णय में बदलाव करना पड़ा और बाजार बंदी के दिन में परिवर्तन करना पड़ा।
सदर बाजार के व्यापारी विवेक अग्रवाल का कहना है कि शनिवार व रविवार की बंदी के विरोध का सबसे बड़ा कारण यह था कि व्यापारियों के लिए यही दो दिन ऐसे होते हैं कारोबार की सबसे अधिक संभावना होती है। क्योंकि लोगों के कार्यालय बंद होते हैं और वह बाजारों में खरीदारी के लिए आते हैं। अब जबकि सरकार ने बंदी के दिन में बदलाव कर दिया है इससे व्यापारी वर्ग को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
अमित खत्री (उपायुक्त, गुरुग्राम) का कहना है कि अब शनिवार और रविवार के स्थान पर शहरी क्षेत्र में बाजार एवं मॉल्स सोमवार एवं मंगलवार को बंद रहेंगे। इस प्रकार का नया आदेश प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। जिसका पालन गुरुग्राम जिले में जिला प्रशासन की ओर से कराया जाएगा।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox