कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब कश्मीर में कोई भी खरीद सकेंगा जमीन

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
December 10, 2023

हर ख़बर पर हमारी पकड़

कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब कश्मीर में कोई भी खरीद सकेंगा जमीन

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/जम्मू-कश्मीर/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- अब कश्मीर में देश का कोई भी व्यक्ति खरीद सकेगा जमीन जम्मू-कश्मीर को धारा-370 से मुक्त कराने के बाद केंद्र सरकार ने जमीनी कानून में बदलाव किया है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति यहां जमीन खरीद सकता है।
जम्मू-कश्मीर को धारा-370 से मुक्त करने के बाद केंद्र सरकार ने जमीनी कानून में बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में अपनी जमीन खरीद सकता है। इतना ही नहीं अपनी जमीन पर निवास स्थान बनाकर रह भी सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अभी खेती की जमीन खरीदने पर रोक जारी रहेगी। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। बता दें इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-बिक्री कर सकते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद कर अपने मुताबिक कुछ भी कर सकता है। इंडस्ट्रियल जमीन में निवेश करने की जरूरत- उपराज्यपाल जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि हम चाहते हैं कि देश के कई इंडस्ट्री का जम्मू-कश्मीर में स्थापना हो। इसके लिए इंडस्ट्रियल जमीन में निवेश करने की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ जम्मू-कश्मीर के निवासी के लोगों के लिए ही रहेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2019 में धारा-370 को जम्मू-कश्मीर से हटा दिया गया। जम्मू-कश्मीर धारा-370 से मुक्त होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस बीच एक साल के अंतराल में जमीन के कानून में बदलाव किया गया।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox