रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का लाइसेंस रद्द, हरियाणा सरकार ने आठ साल बाद की कार्रवाई

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October 26, 2026

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रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का लाइसेंस रद्द, हरियाणा सरकार ने आठ साल बाद की कार्रवाई

-चकबंदी विभाग के तत्कालीन महानिदेशक अशोक खेमका ने इस जमीन का इंतकाल भी कर दिया था रद्द

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/चंडीगढ़/शिव कुमार यादव/- हरियाणा सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। गुरुग्राम के शिकोहपुर में आवंटित 3.52 एकड़ जमीन पर कंपनी वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित नहीं कर सकी। लाइसेंस को आठ साल बाद रद्द किया गया है।
               पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वाड्रा की कंपनी को यह जमीन आवंटित हुई थी। उस समय चकबंदी विभाग के तत्कालीन महानिदेशक अशोक खेमका ने इस जमीन का इंतकाल भी रद्द कर दिया था। अब नगर एवं ग्राम आयोजना (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) विभाग ने इस जमीन के लाइसेंस को गलत ठहराते हुए रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।
               वाड्रा की कंपनी ने जमीन आगे महंगे दामों पर डीएलएफ को बेच दी थी। इस जमीन के लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए डीएलएफ ने सरकार के पास आवेदन कर रखा था। चार जनवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे पहले गुरुग्राम के गांव शिकोहपुर में कामर्शियल कॉलोनी के लिए इस जमीन का लाइसेंस लिया था। बाद में यह जमीन वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट को बेच दी गई। स्काई लाइट ने इस जमीन को डीएलएफ को बेच दिया।

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