-भाजपा नेता छैल बिहारी की शिकायत पर मानहानि के मामले में कोर्ट ने किया समन जारी
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 5 नेताओं आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक शामिल हैं के खिलाफ मानहानि के मामले में नोटिस जारी कर तलब किया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय ने सभी आरोपितों को 14 मार्च 2022 को दोपहर बजे 2 तलब किया है। कोर्ट ने बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी की शिकायत पर समन जारी किया है। छैल बिहारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं।
गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि आप नेताओं ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के फंड के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता द्वारा यह दावा किया गया था कि आप नेता दुर्गेश पाठक और पार्टी ने अन्य नेताओं ने नवंबर 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उनके खिलाफ झूठा और भ्रामक बयान दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि एनडीएमसी में 1,400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा आरोप लगाया गया था कि 1400 करोड़ की राशि का प्रॉपर्टी टैक्स भाजपा पार्षदों द्वारा अवैध रूप से वसूल कर आपस में बांटा जाता है। पाठक ने यह भी कहा था कि बीजेपी और उनके पार्षदों ने नगर निगम को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है। जब वह इस तरह का बयान दे रहे थे तब फेसबुक लाइव के जरिए यह बात लोगों तक पहुंचाई जा रही थीं
इसके अलावा 12 दिसंबर 2020 को आप नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीएमसी में 2,500 करोड़ के घोटाले के बारे में बीजेपी नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और अगले दिन अखबारों में आरोपों को प्रकाशित किया गया। 10 जनवरी, 2021 को भी आतिशी ने इसी विषय पर ट्वीट किया किया। बीजेपी नेता की शिकायत में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के इन पांचों नेताओं ने अलग अलग मौकों पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तथ्यहीन आरोप लगाए गए। गोस्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया कि आप के राजनेताओं ने “ग़लत इरादे” से “आम जनता की नज़र में शिकायतकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को कम करने” के लिए टिप्पणी की थी, जिसे बड़े पैमाने पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किया गया।


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