हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चैटाला की सजा हुई पूरी, 3 महीने की मिली माफी

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

July 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
July 13, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चैटाला की सजा हुई पूरी, 3 महीने की मिली माफी

NM News

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/-
जेबीटी घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चैटाला की सजा पूरी हो गई है। उन्हें 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 6 माह की सजा माफ कर दी है। दरअसल उनकी 3 महीने की सजा ही बाकी थी।
                       जेबीटी घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चैटाला की सजा पूरी हो गई है। उन्हें 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनकी 6 माह की सजा को माफ कर दिया है। फिलहाल वह कोविड के चलते अंतरिम पैरोल पर छोड़े गए हैं। उन्हें केवल कागजी खानापूर्ति के लिए एक बार तिहाड़ जेल जाना पड़ सकता है।
                       जानकारी के अनुसार 1999-2000 में जेबीटी शिक्षक घोटालाहुआ था. इसमें ओमप्रकाश चैटाला एवं उनके बेटे अजय चैटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वर्ष 2013 में दिल्ली की अदालत ने इस मामले में दोनों को 10 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में वर्ष 2021 के अंत में ओम प्रकाश चैटाला की सजा पूरी होने वाली थी। कोविड के चलते हाल ही में हाई पावर कमेटी ने जेल से लगभग पांच हजार कैदियों को छोड़ा गया था। इनमें ओम प्रकाश चैटाला भी शामिल थे। 6 माह की सजा हुई माफ। हाल ही में हाई पावर कमेटी ने यह तय किया था कि जिन लोगों को दस साल की सजा मिली है। उनकी 6 माह की सजा माफ की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने ऐसे कैदियों को चिह्नित कर उनकी सजा कम की है।  इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चैटाला का नाम भी शामिल है। कोविड के चलते वह अंतरिम जमानत पर हैं, इसलिए केवल कागजी कार्यवाही पूरी की जानी है। तिहाड़ जेल सूत्रों ने बताया कि 16 जनवरी 2013 को ओम प्रकाश चैटाला तिहाड़ जेल में लाये गए थे। 26 मार्च 2020 से वह कोविड के चलते दी गई इमरजेंसी पैरोल पर थे। 21 फरवरी 2021 को उन्हें जेल में सरेंडर करना था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर उनकी पैरोल बढ़ गई थी। 21 फरवरी को उनकी सजा 2 महीने 27 दिन बची हुई थी. जिसे दिल्ली सरकार ने माफ कर दिया है।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox