ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के 129 उल्लंघनकर्ताओं पर 29.70 लाख का लगाया जुर्माना

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

January 2025
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
January 25, 2025

हर ख़बर पर हमारी पकड़

ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के 129 उल्लंघनकर्ताओं पर 29.70 लाख का लगाया जुर्माना

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/गुरूग्राम/नई दिल्ली/प्रदीप यादव/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- पर्यावरण प्रदूषण(नियंत्रण एवं रोकथाम) प्राधिकरण द्वारा जारी ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की अवहेलना करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जा रहा है।
नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 15 अक्तुबर से 2 नवम्बर तक क्षेत्र में निगरानी करते हुए ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के 129 उल्लंघनकर्ताओं पर 29 लाख 70 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें कचरा जलाने के मामले में 13 उल्लंघनकर्ताओं पर 65 हजार रूपए, सीएंडडी डंपिंग के मामले में 20 उल्लंघनकर्ताओं पर 5 लाख रूपए, कचरा फैलाने के मामले में 11 उल्लंघनकर्ताओं पर 55 हजार रूपए तथा निर्माण गतिविधियों में पर्यावरणीय नियमों की पालना नहीं करने वाले एवं धूल उड़ाने वाले 80 उल्लंघनकर्ताओं पर 23 लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना शामिल है।
नगर निगम गुरूग्राम की अतिरिक्त आयुक्त जसप्रीत कौर के अनुसार निगम क्षेत्र में ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की अवहेलना करने वालों पर निगम की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं तथा अवहेलना करने वालों के नियमानुसार चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण गतिविधियों में पर्यावरणीय नियमों की पालना करना आवश्यक है। अर्थात निर्माण साईट तथा निर्माण सामग्री पूरी तरह से ढकी होनी चाहिए, ताकि धूल हवा में ना उड़ सके। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा धूल को उडने से रोकने के लिए क्षेत्र में लगातार पानी का छिडकाव किया जा रहा है तथा सडकों की सफाई मैकेनिकल मशीनों के माध्यम से हो रही है। नगर निगम गुरूग्राम ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करने के प्रति पूरी तरह से गंभीर है।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox