मानसी शर्मा/- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल को पेश कर दिया है। इस बिल पर विचार-विमर्श के लिए इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। इससे पहले 7 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
मौजूदा इनकम टैक्स कानून में किए सुधार लोकसभा में पेश हुए नए इनकम टैक्स बिल में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। इसमें कोई नया टैक्स लगाने की बात नहीं की गई है। बता दें, छह दशक पुराने मौजूदा इनकम टैक्स कानून में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा नए बिल में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।


More Stories
पनवेल फार्महाउस में सादगी और जश्न के साथ सलमान खान का 60वां जन्मदिन
उत्तम नगर में अटल गार्डन के विकास कार्यों की हुई शुरुआत
असम की जनसांख्यिकी पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान
नए साल से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन ?
ऋषिकेश एम्स में भर्ती कुख्यात बदमाश विनय त्यागी की मौत
पीएम श्री स्कूलों के शिक्षकों के लिए नवाचार और उद्यमिता पर तीन दिवसीय बूटकैंप आयोजित