वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, सलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
December 29, 2025

हर ख़बर पर हमारी पकड़

वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, सलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा

मानसी शर्मा/- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल को पेश कर दिया है। इस बिल पर विचार-विमर्श के लिए इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। इससे पहले 7 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

मौजूदा इनकम टैक्स कानून में किए सुधार लोकसभा में पेश हुए नए इनकम टैक्स बिल में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। इसमें कोई नया टैक्स लगाने की बात नहीं की गई है। बता दें, छह दशक पुराने मौजूदा इनकम टैक्स कानून में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा नए बिल में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox