
मानसी शर्मा/-केरल कोर्ट ने एक महिला को 2022 में की गई उसके बॉयफ्रेंड की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई। नेय्यत्तिनकारा के एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने इस हत्याकांड में शामिल महिला के चाचा निर्मलाकुमारन नायर को तीन साल कैद की सजा सुनाई हैं। हालांकि, अन्य जिला सत्र कोर्ट ने आरोपी महिला की मां को इस मामले में बरी कर दिया। माफी मांगने पर कोर्ट ने लगाई फटकार अदालत से 24 साल की दोषी ग्रीष्मा ने सजा में नरमी की मांग की।
आरोपी ग्रीष्मा ने कोर्ट में कोई पूर्व आपराधिक इतिहास न होने का हवाला देते हुए कहा कि उसकी सजा में कुछ कमी की जाए। लेकिन कोर्ट में अपने 586 पन्नों के फैसले में कहा कि अपराध की गंभीरता से ज्यादा किसी और चीज पर विचार करने की जरूरत नहीं है। ग्रीष्मा को आईपीसी धाराओं के तहत दोषी पाया गया।जिसमें हत्या (धारा 302) भी शामिल हैं। उसके चाचा को सबूत नष्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी करार दिया। जहर देकर मौत की रची साजिश पीड़ित शेरोन राजतिरुवनंतपुरम जिले के परसाला के मूल निवासी थे। पीड़ित परिवार के अनुसार, ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को 14 अक्टूबर, 2022 को कन्याकुमारी में स्थित रामवर्मनचिराई में अपने घर बुलाया था।
उसके बाद आरोपी ने उसे पैराक्वाट नामक एक जड़ी-बूटी से युक्त आयुर्वेदिक टॉनिक से जहर दे दिया। इसके 11 दिन बाद 23 साल के राज का मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया। धीरे-धीरे 25 अक्टूबर, 2022 को शेरोन राज कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। पीड़ित परिवार ने कोर्ट में कहा कि जिस दौरान शेरोन को जहर दिया गया। उसही दौरान ग्रीष्मा ने हत्या की साजिश रची। इस साजिश के पीछे का कारण ग्रीष्मा की शादी नागरकोइल के एक सैन्यकर्मी से तय हो गई थी। जिसके चलते उसने शेरोन राज की हत्या को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर, आरोपी का कहना है कि पीड़ित शेरोन राज के पास उसकी अश्लील तस्वीरें थी। वह ब्लैकमेल करता था। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के कोई सबूत नहीं मिले।
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