रामलीला मैदान को लेकर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

February 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
February 12, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

रामलीला मैदान को लेकर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस

-रामलीला मैदान को लेकर एमएससी की बैठक में व्यवहार्यता पर विचार करने के निर्देश

नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत को सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन (एमएससी) की याचिका पर सुनवाई कर रहे है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के उसके आवेदन को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाना चाहिए अदालत ने कहा एमसीडी और पुलिस अधिकारियों को 18 दिसंबर को रामलीला मैदान में महापंचायत आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए। पिछले महीने अदालत ने याचिकाकर्ता एमएससी को दी गई प्रारंभिक अनुमति को रद्द करने के दिल्ली पुलिस के फैसले को बरकरार रखा था।
हालांकि, अदालत ने कहा था कि त्योहारी सीज़न खत्म होने के बाद कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए संगठन की याचिका पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने न्यायमूर्ति प्रसाद को अवगत कराया था कि उसे तीन से पांच दिसंबर तक रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक अन्य संगठन से भी आवेदन मिला है और इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया गया है। एमसीडी ने अदालत को सूचित किया कि उक्त तिथि के लिए रामलीला मैदान उपलब्ध नहीं है और इसे दिल्ली पुलिस से एनओसी के अधीन आवंटित किया जा सकता है।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox