मानसी शर्मा /- पिछले हफ्ते केरल के पथानामथिट्टा जिले में एक नर्सिंग छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को तीन छात्राओं को गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार, 3छात्राओं को गिरफ्तार किया गया है, जो SMEनर्सिंग कॉलेज, चुट्टीपारा में BSCनर्सिंग के अंतिम वर्ष की छात्रा अम्मू सजीव (22) की सहपाठी थीं। यह घटना 15 नवंबर की रात को पथानामथिट्टा जिले के चुट्टीपारा में SMEनर्सिंग कॉलेज में हुई।मूल रूप से तिरुवनंतपुरम के रहने वाले अम्मू सजीव ने हॉस्टल बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।
हिंदुस्तान की खबर के अनुसार, पुलिस सूत्रों ने बताया कि आत्महत्या करने से पहले सजीव ने अपनी डायरी में लिखा था, ‘मैंने हार मान ली है।’ लड़की के पिता सजीव ने पहले कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत की थी कि उनकी बेटी को उसके सहपाठी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और उसकी जान को खतरा है। पुलिस ने बताया कि शिकायत में नामित छात्राओं को गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि इनमें से दो मूल रूप से कोट्टायम के रहने वाले हैं जबकि एक कोल्लम का रहने वाला है।
आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
सूत्रों ने कहा, ‘छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ और जांच के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने भी केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को घटना की जांच करने का निर्देश दिया है।
दूसरी ओर, केरल उच्च न्यायालय ने दो साल पहले 14 वर्षीय स्कूली छात्रा से बलात्कार के आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति के। बाबू ने उस अधिकारी को कार्यमुक्त करने से इनकार कर दिया, जो पीड़ित के स्कूल में छात्र पुलिस कैडेट प्रशिक्षक था।कोर्ट ने कहा कि उसने जघन्य अपराध किया है और वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। अदालत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती है, लेकिन वह किए गए अपराध की जघन्य प्रकृति से पूरी तरह से आंखें भी नहीं मूंद सकती है।


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