पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द,

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
April 11, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द,

-सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का दिया आदेश

नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पहलवान को जमानत देने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

पहलवान सुशील कुमार मामले में शिकायतकर्ता की वकील जोशीनी तुली ने कहा, ’आज सुशील कुमार को दी गई जमानत एक त्रुटिपूर्ण आदेश होने के कारण रद्द कर दी गई। इसीलिए पीड़ितों के पिता अशोक धनखड़ की अपील पर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है। हमने उस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वह एक त्रुटिपूर्ण आदेश था। यह कानूनन सही नहीं था, क्योंकि सुशील कुमार ने जब भी अंतरिम जमानत ली थी, तब गवाहों से छेड़छाड़ की थी। मुख्य गवाह ने मामले का समर्थन किया था। घटना का वीडियो फुटेज भी मौजूद था, इसलिए आज यह अपील स्वीकार कर ली गई। सुशील कुमार जब भी अंतरिम जमानत पर बाहर आए, उन्होंने घायल गवाहों सहित सभी सरकारी गवाहों से छेड़छाड़ की। इसीलिए वे सभी निचली अदालत के समक्ष अपने बयानों से मुकर गए। मुकदमा अभी भी चल रहा है। निचली अदालत में कई सरकारी गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है।’

हत्या मामले में किया गया था गिरफ्तार
सुशील कुमार पर संपत्ति विवाद में 4 मई, 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। हमले में घायल सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था।

About Post Author

आपने शायद इसे नहीं पढ़ा

Subscribe to get news in your inbox