नजफगढ़ मैट्रो न्यू/पंजाब/भावना शर्मा/- पंजाब में विधानसभा के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है जिसके तहत कल शुक्रवार शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया लेकिन चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मनसा जिले में चुनाव प्रचार करते रहे। जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत दी जिसपर चन्नी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराया गया है। चन्नी के अलावा सिद्धू मूसेवाला के नाम से चर्चित कांग्रेस उम्मीदवार शुभदीप सिंह पर भी केस हुआ है। आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस उम्मीदवार शुभदीप सिंह दोनों शुक्रवार शाम छह बजे चुनाव प्रचार की समय सीमा के बाद प्रचार करते पाए गए. सिटी-1 मानसा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। चन्नी शुक्रवार शाम सिद्धू मूसेवाला के घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए मानसा पहुंचे। थाने में दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, मानसा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंगला ने चुनाव पर्यवेक्षक सीके यादव को एक शिकायत सौंपी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेताओं ने प्रचार अवधि खत्म होने के बाद चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार किया था।
पूरे मसले पर मानसा के एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर हरजिंदर सिंह ने कहा, ‘मैंने मौके पर आकर लोगों से बात करके पता चला है कि सीएम चन्नी ने गुरुद्वारा साहिब और मंदिर में माथा टेका है लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया. हमारी एफएसटी टीम ने वीडियोग्राफी कर ली है जिसकी जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
फ्लाइंग स्क्वायड टीम द्वारा स्पॉट वेरिफिकेशन के बाद, चुनाव अधिकारियों ने पाया कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मानसा में मतदाता नहीं हैं और उन्होंने दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है। वहीं एफआईआर के अनुसार, सिद्धू मूसेवाला पर भी 400 से अधिक समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है जो समय सीमा के बाद प्रचार कर रहे थे।
एक अन्य घटना में, मानसा के सरदुलगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार बिक्रम सिंह मोफर पर शुक्रवार को बिना अनुमति के रोड शो करने का मामला दर्ज कर लिया गया। मोफर के खिलाफ झुनीर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 188 और 171-एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव या पहचान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यही नहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। यह आरोप पंजाब में 20 फरवरी को होने वाली वोटिंग से एक दिन पहले लगाई गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल फेसबुक पर वोट मांग रहे थें


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