नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- दिल्ली के द्वारका इलाके में 3फरवरी को हुई दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना में आरोपी नाबालिग के पिता ने पीड़ित परिवार से माफी मांगी है। उन्होने कहा है कि उनका बेटा नादानी में स्कॉर्पियो की चाबी लेकर निकल गया था, जिसके लिए वह दिल से शर्मिंदा है। दरअसल, आरोपी 17वर्षीय किशोर ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चलाते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मारी थी। जिसके चलते इस हादसे में 23वर्षीय बाइक सवार साहिल धनैशरा की मौत हो गई थी। आरोपी के पिता ने इस घटना को ‘बहुत बड़ी गलती’ बताते हुए गहरा अफसोस जताया है।
सोशल मीडिया के लिए दौड़ाई स्कॉर्पियो
बता दें, ये हादसा द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास सुबह करीब 11:57बजे हुआ। आरोपी नाबालिग अक्षत्र सिंह अपनी बहन के साथ स्कॉर्पियो में था और सोशल मीडिया के लिए ‘फन रील’ बनाने के चक्कर में तेज गति से गाड़ी चला रहा था। स्कॉर्पियो ने सामने से आ रही साहिल की बाइक को हेड-ऑन टक्कर मारी, जिसके बाद गाड़ी सड़क किनारे खड़ी एक टैक्सी से जा टकराई। इस दौरान साहिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैक्सी चालक घायल हो गया।
आरोपी के पिता का बयान
आरोपी के पिता ने आज मीडिया से बातचीत में कहा ‘यह बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत-बहुत अफसोस है। मैं भी एक पिता हूं। मेरा बेटा नादानी में चाबी लेकर निकल गया था। मैं गोरखपुर काम पर था, घर पर नहीं था। परिवार गहरे सदमे में है और हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है।’ उन्होंने पीड़ित साहिल की मां से माफी मांगी और कहा कि वे इस दुख को समझते हैं। पिता का कहना है कि बेटे ने बिना इजाजत गाड़ी ली। हालांकि, पुलिस जांच में आरोपी के खिलाफ पहले से कई ओवरस्पीडिंग चालान मिले हैं।
पीड़ित की मां का दर्द
साहिल की सिंगल मदर इन्ना माकन ने सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो पोस्ट कर कहा ‘मैंने 23साल अकेले अपने इकलौते बेटे को पाला। वह प्रॉपर्टी डीलर था, मेरी दुनिया था। इन रईसजादों के फन रील की वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई। यह एक्सीडेंट नहीं, क्राइम है। आरोपी को जमानत मिल गई, लेकिन मेरे बेटे को कौन लौटाएगा?’ इन्ना ने सरकार, मीडिया और जनता से अपील की है कि ऐसे स्टंट रील्स पर सख्ती बरती जाए। उन्होंने कहा ‘अमीर माता-पिता सोचते हैं कि सड़क उनका प्लेग्राउंड है। मेरे बच्चे की जान ली गई, लेकिन ये गतिविधियां बंद होनी चाहिए।’
साहिल की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हेमरेजिक शॉक और गंभीर क्रेनियो-सेरेब्रल इंजरी बताया गया है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की। उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया था, लेकिन बोर्ड परीक्षा के कारण अंतरिम जमानत मिल गई।


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