नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/भावना शर्मा/-दिल्ली में जल्द ही नगर निगम चुनावों का बिगुल बजने वाला है। लेकिन इसी बीच दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने इस साल अप्रैल में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए मंगलवार को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) में कोरोना महामारी के मद्देनजर अन्य प्रतिबंध लगाने के अलावा मान्यता प्राप्त दलों के लिए 10 और गैर-मान्यता प्राप्त लोगों के लिए पांच स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित कर दी है।
आदर्श आचार संहिता के अन्य दिशानिर्देशों में रात 8 बजे के बाद कोई बैठक या जुलूस नहीं होना, बिना पूर्व अनुमति के रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियां नहीं करना, गली-नुक्कड़ सभाओं में 50 लोगों की सीमा और उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्तियों को डोर-टू-डोर अभियानों के लिए अनुमति देना शामिल है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयोग कुछ दिनों के भीतर तारीखों की घोषणा कर सकता है।
राष्ट्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए इन चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 10 और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों के लिए पांच तक सीमित है, जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर है। स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति अभियान शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी।


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