दिल्ली-एनसीआर में समय रहते हो प्रदुषण पर कार्यवाही- एससी

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
March 4, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

दिल्ली-एनसीआर में समय रहते हो प्रदुषण पर कार्यवाही- एससी

-दिल्ली में प्रदूषण पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकारः इन हालात से दुनियाभर में क्या संदेश जाएगा?
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले ही की जानी चाहिए। एससी ने कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी है, जिसका ये हाल है, जरा सोचिए कि हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं।
                   दिल्ली में लोगों को प्रदूषण की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई बंद नहीं करेगा और फिलहाल इस पर अंतिम आदेश भी नहीं देगा। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इसकी सुनवाई करता रहेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर तय की है।
                   कोर्ट ने केंद्र सरकार से किए जा रहे उपायों पर सवाल किया। जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, कुछ दिनों में एयर क्वालिटी सुधरने की संभावना है। हम 3 दिन बाद स्थिति की समीक्षा करेंगे। कोर्ट ने अगले 3 दिनों तक प्रदूषण कम करने के लिए जरुरी कदम उठाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सुधार होता है, तो कुछ बैन हटाए जा सकते हैं।
                    पराली जलाने के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा की हम राज्यों को माइक्रोमैनेज नहीं कर सकते, जुर्माने पर राज्य सरकार को फैसला लेना चाहिए। किसानों से बातचीत कर इसका समाधान निकालें। दिल्ली में बुधवार की सुबह एक्यूआई 357 दर्ज किया गया। दिल्ली की एयर क्वालिटी आज सुबह पुअर कैटेगरी में चली गई थी। कम तापमान और और धीमी हवा की वजह से प्रदुषण कण एक जगह इकठ्ठा हो गए थे।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox