दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कविता को नहीं मिली अंतरिम जमानत

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

September 2024
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
September 8, 2024

हर ख़बर पर हमारी पकड़

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में कविता को नहीं मिली अंतरिम जमानत

-16 वर्षीय बेटे की परीक्षा को लेकर नैतिक आधार पर मांगी थी जमानत

नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को अंतरिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह उन्हें अंतरिम जमानत देने का उचित समय नहीं है।
कविता ने अदालत से अंतरिम जमानत दिए जाने का आग्रह करते हुए कहा था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के  ‘नैतिक और भावनात्मक समर्थन’ की जरूरत है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस दलील का विरोध करते हुए दावा किया कि कविता ने मामले में सबूत नष्ट किए और गवाहों को प्रभावित किया। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।
 कविता को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें अगले दिन सात दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया।
बाद में हिरासत में पूछताछ के लिए यह अवधि तीन दिन और बढ़ा दी गई। कविता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox