जामिया हिंसा मामले में शरजील समेत 9 पर चलेगा कई धाराओं में केस,

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 18, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

जामिया हिंसा मामले में शरजील समेत 9 पर चलेगा कई धाराओं में केस,

-पुलिस की दलील के बाद हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से पलटा निचली कोर्ट का फैसला

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/भावना शर्मा/- 2019 के जामिया हिंसा मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप मुक्त हुए शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य के खिलाफ एक बार फिर केस चलेगा। दिल्ली पुलिस की अपील पर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को आंशिक रूप से पलटते हुए आदेश दिया कि 11 में 9 अभियुक्तों पर दंगा, गैरकानूनी विधानसभा, लोक सेवकों को बाधित करने और अन्य धाराओं से संबंधित धाराओं के तहत केस चलेगा। उच्च नयायालय ने मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शजर रजा, उमैर अहमद, मोहम्मद बिलाल नदीम, शरजील इमाम, सफूरा जरगर और चंदा यादव को दंगे से जुड़ी कई धाराओं में आरोपी बनाया है।

पुलिस ने याचिका में रखे थे ये बिंदु
याचिका में पुलिस ने तर्क रखा था कि निचली अदालत ने कई अहम तथ्यों व गवाहों के बयानों को नजरअंदाज किया है। इसके अलावा बिना कारण जांच को लेकर कड़ी टिप्पणियां की हैं और इसे खारिज किया जाए।

निचली अदालत ने सुनाया था ये फैसला
निचली अदालत ने अपने आदेश में इमाम, तनहा, जरगर, मोहम्मद अबुजर, उमैर अहमद, मोहम्मद शोएब, महमूद अनवर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिलाल नदीम, शहजार रजा खान और चंदा यादव को आरोपमुक्त कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि वे 2019 में विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के दौरान दंगा और गैरकानूनी अपराधों में शामिल थे। हालांकि, मामले पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अरुल वर्मा ने केवल मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय किए और अन्य को आरोपमुक्त कर दिया।
                  अपने विस्तृत आदेश में न्यायाधीश वर्मा ने दुर्भावनापूर्ण चार्जशीट दायर करने के लिए दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि मामला अपूरणीय सबूतों से रहित है। अदालत ने कहा हालांकि भीड़ ने उस दिन तबाही और व्यवधान पैदा किया, पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में विफल रही और इमाम, तन्हा, जरगर और अन्य को बलि का बकरा बनाया। अदालत ने कहा कि पुलिस ने मनमाने ढंग से भीड़ में से कुछ लोगों को आरोपी और अन्य को पुलिस गवाह बनाने के लिए चुना है। यह चेरी-पिकिंग निष्पक्षता के सिद्धांत के लिए हानिकारक है।
                  न्यायाधीश वर्मा ने कहा कि असहमति भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अमूल्य मौलिक अधिकार का विस्तार है, जो एक ऐसा अधिकार था जिसे कायम रखने के लिए हम अदालतों ने शपथ ली है। विरोध और विद्रोह के बीच के अंतर को समझने के लिए जांच एजेंसियों के लिए डिसाइडरेटम है। बाद को निर्विवाद रूप से दबाना होगा। हालांकि, पूर्व को स्थान दिया जाना चाहिए, एक मंच, असहमति के लिए शायद कुछ ऐसा है जो एक नागरिक की अंतरात्मा को चुभता है।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox