• DENTOTO
  • कंझावला हिट एंड रन केस में बड़ा फैसला, चारों आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस

    स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

    शिव कुमार यादव

    वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

    संपादक

    भावना शर्मा

    पत्रकार एवं समाजसेवी

    प्रबन्धक

    Birendra Kumar

    बिरेन्द्र कुमार

    सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

    Categories

    July 2025
    M T W T F S S
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
    July 7, 2025

    हर ख़बर पर हमारी पकड़

    कंझावला हिट एंड रन केस में बड़ा फैसला, चारों आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस

    -रोहिणी कोर्ट में आरोपियों पर हत्या, साक्ष्य नष्ट करने, अपराधी को शरण देने और आपराधिक साजिश के लगाये गये आरोप

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा।
    कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अंजलि को घसीटने वाली कार में मौजूद सभी 4 आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने आरोपी अमित, किशन, मनोज और मिथुन के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए है। अदालत ने कंझावला हिट एंड रन मामले में 17 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
                       गुरुवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए।
                       न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 आईपीसी का आरोप लगाया है। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120 वी से बरी कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी।

    आठ सौ पन्नों की चार्जशीट और 114 लोग गवाह
    31 दिसंबर 2022 को दिल्ली निवासी अंजलि की कार के नीचे फंसकर घिसटने से मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने कंझावाला मामले में एक अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था। उसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप पत्र लगभग आठ सौ पन्नों का था। 117 लोगों को गवाह बनाया गया था।
                     इसमें कहा गया था कि आरोपियों ने शराब पी रखी थी। दिल्ली पुलिस ने कार में सवार चार लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सभी सात आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने, अपराधी को शरण देने समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।
                     घटना के समय कथित तौर पर कार चला रहे अमित खन्ना पर भी लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को दो जनवरी को गिरफ्तार किया था।
                     दो अन्य सह-आरोपी आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को अदालत ने जमानत दे दी थी। नया वर्ष शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद अंजलि सिंह (20) की स्कूटी कार से टकराने के बाद अंजलि उसमें फंस गई थी। अंजलि सुल्तानपुरी से कंझावला तक 12 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटती हुई ले गई थी। इस दौरान युवती की मृत्यु हो गई।

    About Post Author

    Subscribe to get news in your inbox